बिहार में चुनावी रैली, सभा और जुलूस के आयोजन के लिए अब “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर अनुमति दी जाएगी. राजनीतिक दलों को कार्यक्रम के लिए निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है,
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जिससे आवेदन मिलने के 48 घंटे के भीतर अनुमति दी जाएगी. बिना अनुमति के सभा या जुलूस करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. चुनाव आयोग ने सभी दलों से नियमों के पालन की अपील की है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके. नवादा में विधानसभा 2025 के चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. जहां नवादा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है. नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय में नवादा एवं वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र का नामांकन लिया जाएगा. जबकि नवादा समाहरणालय परिसर में गोविंदपुर और हिसुआ का नामांकन प्रत्याशियों का लिया जाएगा.
वहीं, सुरक्षित सीट रजौली का रजौली अनुमंडल कार्यालय में नामांकन आज से लिया जाएगा. यह प्रक्रिया अगले 7 दिनों तक जारी रहेगी. नवादा जिला प्रशासन ने नामांकन को लेकर पूरी तैयारी कर ली है और पूरे इलाके को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया है. ताकि निष्पक्ष और स्वच्छ माहौल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाए. तो आज से विधिवत नवादा विधानसभा 2025 के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और प्रत्याशी आज से आपका नामांकन कर सकेंगे.






















