Danapur Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भागलपुर जेल में बंद दानापुर सीट के उम्मीदवार रीतलाल यादव को कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को जस्टिस अरुण कुमार झा की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि उन्हें जमानत की जरूरत है, तो वे निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
रीतलाल यादव ने पटना हाईकोर्ट में एक आपराधिक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कुछ दिनों की औपबंधिक जमानत दी जाए। उनकी ओर से दलील दी गई कि वे पुलिस कस्टडी में रहते हुए नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अब जब मतदान की तारीख (6 नवंबर) नजदीक है, तो उन्हें मतदाताओं के बीच जाने का अवसर मिलना चाहिए।
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वहीं, राज्य के महाधिवक्ता पी. के. शाही ने अदालत में जोरदार विरोध दर्ज करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को पहले निचली अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल करनी चाहिए थी, न कि सीधे हाईकोर्ट में राहत मांगनी चाहिए थी। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए रीतलाल यादव की याचिका को खारिज कर दिया।
इस बीच, रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी पर भी विवाद गहराता जा रहा है। खगौल थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने सरकारी पद पर रहते हुए अपने पति के लिए चुनाव प्रचार किया, जो आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। दानापुर की निर्वाचित पदाधिकारी दिव्या शक्ति ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर रिंकू कुमारी के निलंबन की अनुशंसा भी की है।






















