[Team insider] बहुचर्चित चारा घोटाला मामले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लालू प्रसाद को जमानत नहीं मिली। उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है। लालू यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में होनी थी। जमानत याचिका पर पिछली सुनवाई 11 मार्च को हुई थी। तब अगली सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तिथि तय करते हुए अदालत सीबीआई से मामले में रिपोर्ट देने कहा था।
लालू की जमानत का मामला चौथे नंबर पर सूचीबद्ध
वहीं इस मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई होनी थी। लालू की बिगड़ती सेहत को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई थी। आज लालू की जमानत का मामला चौथे नंबर पर सूचीबद्ध था।
तेज गिरावट के बाद उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है
मालूम हो कि 21 फरवरी को सजा सुनाए जाने के बाद से लालू रांची रिम्स में उपचाराधीन थे। यहां सेहत में तेज गिरावट के बाद उन्हें दिल्ली एम्स शिफ्ट किया गया है। उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। रांची के रिम्स में लालू की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें मेडिकल बोर्ड की सलाह पर एम्स में बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया था। तब लालू चार्टर प्लेन से बेटी मीसा भारती और सहयोगी भोला यादव के साथ रांची से दिल्ली गए थे।
इधर लालू यादव के परिजनों और समर्थकों की नजर हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। आज अगर हाई कोर्ट से लालू को चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत मिल जाती, तो एम्स दिल्ली में कैदी के रूप में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की जेल से रिहाई हो जाती।