बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार कोचिंग संस्थान (नियंत्रण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई। यह बैठक पटना जिला पदाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में रखी गई थी। जहां बताया गया कि पटना के 138 कोचिंग संस्थान बंद होने जा रहा है। इस बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य, सचिव एवं प्राचार्या, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित थीं।
देना होगा जुर्माना
बैठक में समिति ने बताया कि पूर्व में 609 आवेदन कोचिंग के लिए प्राप्त हुए थे। जहां मात्र 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया। वहीं जांच के बाद 111 कोचिंग संस्थानों को अयोग्य घोषित किया गया। जिसे बंद करने का निर्देश दिया गया है। वहीं आज की बैठक में 211 आवेदन आए जिस पर 153 आवेदनों पर विचार किया गया जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को स्वीकृत की गई। वहीं जांच में 27 आवेदन को निरस्त कर दिया गया। समिति द्वारा बताया गया कि इस अधिनियम के तहत नोटिस मिलने के बाद अयोग्य संस्थान बंद नहीं होती है तो अधिनियम की धारा- 6 के अंतर्गत 25,000 रूपये से लेकर 1,00,000 तक का जुर्माना देना होगा या कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रयाप्त शिक्षकों का होना अनिवार्य
जिला पदाधिकारी ने बताया कि अभी निबंधन कराने के लिए 353 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी से करायी जा रही है। डीएम डॉक्टर सिंह ने बताया की दो हफ्ते के अंदर प्रतिवेदन दे दी जाएगी। जिसके बाद अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि कोचिंग संस्थानों में बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं प्रयाप्त शिक्षकों का भी होना अनिवार्य है। कोचिंग संस्थान में शौचालय, बिजली, पीने का पानी, बेंच आदि की समुचित व्यवस्था होना जरूरी है।
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