[Team insider] बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत मिल गई
है। वही हाईकोर्ट ने 1000000 का फाइन लगाया है। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट को जवाब सौंपा गया था। जिसमें बताया गया था कि लालू यादव ने अपनी आधी सजा भी पूरी नहीं की है। अदालत ने सीबीआइ की दलील को नकार दिया है। लालू पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। लालू प्रसाद सोमवार या मंगलवार को जेल से बाहर निकल सकते हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल एम्स दिल्ली में उपचाराधीन हैं।
21 फरवरी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सुनायी थी सजा
लालू यादव को सीबीआइ की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 21 फरवरी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनायी थी। वहीं 60 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया था। जिसके खिलाफ लालू यादव ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की। लालू यादव पर डोरंडा कोषागार मामले में 135 करोड़ रूपये अवैध निकासी मामले में सजा दी गयी है। इसके पहले लालू को चारा घोटाले के अन्य मामलों में सजा मिल चुकी है।
ये है पूरा मामला
यह मामला लगभग 23 साल पुराना है। 1990 से 1995 के बीच झारखंड के डोरंडा में ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। इस मामले में सीबीआई में 29 जनवरी को बहस पूरी हो गई थी। लालू इससे पहले चार मामलों में सजा काट चुके हैं. वे जमानत पर बाहर थे, लेकिन पिछले हफ्ते पांचवें मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। इसके अलावा, एक और मामला- बैंक-भागलपुर ट्रेजरी से पैसे की अवैध निकासी से संबंधित है, जो कि पटना में सीबीआई अदालत के समक्ष लंबित है।