[Team insider] मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से खनन पट्टा आवंटन मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच के लिए सूचीबद्ध थी। हालांकि, अधिवक्त अमृतांश वत्स ने सीएम हेमंत की ओर से जबाव दाखिल किया। ऐसे में संभावना है कि अगले सप्ताह इस मामले में सुनवाई होगी। प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने इसकी पुष्टि की है।
पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल की
मालूम हो कि याचिका झारखंड हाई कोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ 11 फरवरी को जनहित याचिका दायर की गयी है। प्रार्थी शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जिम्मे खनन और वन पर्यावरण विभाग भी हैं। उन्होंने स्वंय पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए आवेदन दिया और खनन पट्टा हासिल की। ऐसा करना पद का दुरुपयोग और जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन है। इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआइ से जांच कराई जाए। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है।
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया था मामले का खुलासा
मालूम हो कि कुछ दिन पहले भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खनन पट्टा लिया है। वह मुख्यमंत्री हाेने के साथ-साथ खनन विभाग के मंत्री भी हैं। इस खुलासे के बाद झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया था। भाजपा ने इसकी शिकायत राज्यपाल रमेश बैस से कर दी। राज्यपाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी।