18 जुलाई से बढ़ा निजी सामानों का दाम। भारत में आम जनता के जेब पर दिखेगा असर। पिछले महीने की बैठक में GST काउंसिल ने GST रेट बढ़ाने का फैसला लिया है। जिसमे प्री-पैकेज्ड और प्री-लेबल आटा और दाल पर 5% का GST लगेगा। साथ ही मिल्क प्रोडक्ट पर भी अब 5% GST लगेगा। और भी अन्ये चीजों पर भी GST का दर बढ़ गया है। जानते है किन चीजों पर लगेगा टैक्स।
पहली बार डेयरी प्रोडक्ट पर GST
अनब्रांडेड प्री-पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% GST लगेगा। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट पर अब 5% GST टैक्स लगेगा। काउंसिल की बैठक में यह भी फैसला हुआ है की अब टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर भी टैक्स लगेगा।
अब इलाज करना भी होगा महंगा
अगर अस्पताल में 5000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर भी 5% का GST लगेगा। लेकिन ICU, ICCU, NICU, के रूम पर छूट लागू रहेगी।
होटल रूम पर भी GST
काउंसिल ने निर्णय लिया है की अब 1000 रुपय से काम के होटल रूम पर भी 12% का GST लगेगा। बतादें की इस्सी पहले 1000 रुपय से काम की रेट के रूम पर GST नहीं लगता था।
LED लाइट्स पर 6% GST की बढ़त
LED लाइट्स और LED लैंप्स पर 12% से बढ़ाकर 18% GST कर दी गई है। साथ में चम्मच, कांटे वाले चम्मच, ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने 18% GST दर को बढ़ा दिया गया है।
वेयर हाउस के सामान पर भी अब लगेगा टैक्स
सरकार ने वेयर हाउस के प्रोडक्टस पर भी GST लगानेका फैसल किया है। इस प्रोडक्टस में ड्रायफ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तम्बाकू, तेन्दूपत्ता, चाय, कॉफी इत्यादि शमिलो है। लकिन अब इन सब चीजों पर 12% का कर लगेगा। वही कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयर हाउस के फ्यूमीगेशन की सेवा पर कर से छूट मिलेगा।
बिजनेस क्लास के सफर पर भी GST
पहले अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट में बिजनेस क्लास का सफर मुफ्त रहता था वही अब सफर पर 18% की दर से GST लगेगी। वही इकोनॉमी क्लास पर लगने वाले टैक्स पर अब छूट मिलेगा।
रोपवे यात्रा के दर में कमी
पहले रोपवे यात्रा के लिए 18% टैक्स देना पड़ता था लकिन अब केवल 5% ही GST लगेगा। स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ऑक्युलर लेंस आदि पर भी GST की दरें कम हुई हैं। साथ ही डिफेंस फोर्सेज के लिए इंपोर्ट की जाने वाली कुछ खास वस्तुओं पर GST 18 जुलाई से नहीं लगेगा।