निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर बुधवार को ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के पश्चात ईडी के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट में IAS पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। पिछली सुनवाई के दौरान ईडी ने रिप्लाई फाइल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था।
ईडी ने पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ 11 मई को ईडी ने प्राथमिकी दर्ज कर किया था। जिसके बाद ईडी पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर ली थी। गिरफ्तारी के बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर उसे पूछताछ की गई थी। जिसके बाद 25 मई को उसे कोर्ट में पेशी किया गया था। जहां से पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। तब से वो जेल में ही बंद है। करीब 60 दिनों में ईडी ने पूजा सिंघल समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
5 मई को छापेमारी कर 19.31 करोड़ नकद बरामद किया था
बता दें कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिससे ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है। बता दें कि ईडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की थी।