केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निजी इस्तेमाल के लिए किराए पर घर देने वालों को GST नहीं देना होगा। पिछले कुछ दिनों से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि रेसिडेंशियल रेंट के लिए GST देना होगा। रिपोर्ट के अनुसार 18 प्रतिशत GST लगना था। लेकिन सरकार ने ऐसी किसी आशंका को खारिज कर दिया है।
कमर्शियल यूनिट पर ही GST
सरकार ने जानकारी देते हुए बताया है कि GST तभी लगेगा, जब रेसिडेंशियल यूनिट में कोई कमर्शियल यूनिट चलेगा। निजी उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को किराए पर दिया जाता है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यदि किसी फर्म का मालिक या साझेदार व्यक्तिगत उपयोग के लिए किराए लेता है, तो भी कोई जीएसटी नहीं देना होगा।
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