औरंगाबाद के डीएम और एसपी मिश्किल में पड़ गया है। दरअसल औरंगाबाद के डीएम पर झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगा है। जिसको लेक पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। साथ ही हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के एसपी से भी एक मामले में जवाब मांगा है।
डीएम ने किया झूठा दावा
जज मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अतिक्रमण हटाने के बारे में हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था। जिसमें बताया गया था कि कि अब अतिक्रमण हटा दिया गया है। वही जब हाई कोर्ट की ओर से निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि अतिक्रमण अब तक नहीं हटाया गया है। जिसको लेकर कोर्ट एक्शन में आ गई। कोर्ट ने इस मामले में कहा कि डीएम जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे लोग जब कोर्ट में झूठा हलफनामा दायर करते हैं तब कैसे कोर्ट न्यायिक कार्य करेगा। साथ ही DM को कोर्ट ने को 29 सितंबर को उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही SP की भी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। चुकी कोर्ट ने हत्या के एक फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं होने पर कोर्ट ने एसपी पर सख्ती दिखाई है।