भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन स्थानीय JSCA अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रांची में किया गया है। मैच के प्रति क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह एवं उत्सुकता स्वाभाविक है। मैच देखने को इच्छुक दर्शकों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। साथ ही आज ईद मिलाद-उन-नबी पर्व है। इस क्रम में काफी भीड़ होने की संभावना को देखते हुए यातायात व्यवस्था, विधि-व्यवस्था तथा सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिकोण से सतर्कता आवश्यक प्रतीत होती है तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है।
इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा सदर अनुमंडल अंतर्गत महात्मा गांधी मार्ग में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक होते हुए राजेन्द्र चौक तक तथा इस मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर की दूरी तक दंप्रसं की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया गया है।
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निम्नलिखित रूप से निषेधाज्ञा जारी की गई है
1. पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना (सरकारी कार्यक्रम के साथ-साथ, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)
4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, बैठक, जुलूस या आमसभा आदि का आयोजन करना।
5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
6. यह आदेश अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र/छात्राओं, हाट-बाजार/होटल/दुकान आए व्यक्तियों, बारात, शवयात्रा, कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल तथा मैच में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों, पदाधिकारियों तथा उनके सहयोगियों पर लागू नहीं रहेगा।
यह आदेश दिनांक 09.10.2022 के प्रातः 06.00 बजे से दिनांक- 10.10.2022 के प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।