अपहरण मामले में नामजद बिहार सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। जिसके मुताबिक कार्तिकेय सिंह पर किसी तरह का कोई वारंट नहीं है। और गिरफ्तारी भी नहीं होगी। इस बात की जानकारी SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों ने दी। दरअसल शनिवार से ही कार्तिकेय सिंह का एक फोटो वायरल हो रहा है। जिसको लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहे है।
वायरल हो रहे तस्वीर पर प्रसाशन पर उठे सवाल
वायरल हो रहीं तस्वीर में दिख रहा है कि कार्तिकेय सिंह अनंत सिंह की पत्नी के साथ विडियो में नजर आ रहे है। विडियो के वायरल होते ही प्रसाशन के ऊपर सवाल उठेने लगा। जिसके बाद पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने अपना एक लिखित बयान जारी किया है। जिसमे उन्होंने बताया कि पूर्व मंत्री ने कोर्ट में जो जमानत याचिका दाखिल की थी उसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था।
मानवजीत ने लिखित में दी पूरी जानकारी
SSP ने बताया कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ एक सितंबर को कोर्ट से जारी जमानती वारंट की अवधि समाप्त होने के बाद पुलिस ने उसे अदालत में वापस कर दिया था। पुलिस की तरफ से आगे की प्रक्रिया जारी रखने के लिए आवेदन दिया गया था। इसी दौरान पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह ने पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था।
पटना SSP ने बताई पूरी बात
मानवजीत ने बताया कि कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत के आवेदन के आधार पर, दानापुर की अदालत ने कार्यवाही को निलंबित करने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही कार्तिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी नहीं किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक कार्तिकेय सिंह की अग्रिम जमानत याचिका का हाई कोर्ट द्वारा निपटारा नहीं कर दिया जाता, तब तक कार्यवाही स्थगित रहेगी। फिलहाल उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कार्तिक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बताते चले कि कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी और वारंट को लेकर 12 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है।
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