अधिवक्ता राजीव कुमार की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। कोर्ट ने बेल पिटिशन पर सुनवाई करते हुए ED से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसके लिए ED को 4 नवंबर तक का समय दिया है। अब राजीव कुमार की जमानत याचिका पर 7 नवंबर को सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। बता दें कि कैश कांड में फंसे अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 11 अक्टूबर को अधिवक्ता राजीव कुमार ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है।
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31 जुलाई को कोलकाता से हुई थी गिरफ्तारी
झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की 31 जुलाई को कोलकाता से गिरफ्तारी हुई थी। अमित अग्रवाल नामक व्यवसायी ने आरोप लगाया था कि उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में दाखिल एक जनहित याचिका में राहत पहुंचाने के नाम पर अधिवक्ता ने पहले 10 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन बाद में एक करोड़ रुपये देने की बात तय हुई। पहली किस्त में 50 लाख रुपये लेने के लिए ही राजीव कुमार महानगर कोलकाता आये थे। हेयर स्ट्रीट थाने में इसकी शिकायत के बाद अधिवक्ता राजीव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं।