हाईकोर्ट ने नगरपालिका अधिनियम को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने नगर पालिका अधिनियम में 31 मार्च 2021 को किए गए संशोधन को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट मुताबिक यह अधिनियम पूरी तरह असंवैधानिक है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कराए जाने वाले निकाय नर्मियों की नियुक्ति, चयन व ट्रांसफर करने वाली पावर को असंवैधानिक करार दिया है।
अब नियुक्ति का निर्णय नगर निकाय के हाथ
आपको पूरे विस्तार में बता दें कि बिहार सरकार ने वर्ष 2007 के नगरपालिका के अधिनियम की धाराएं 36, 37, 38 एवम 41 में संशोधन किया था। इस एक्ट के तहत ग्रुप C, ग्रुप D वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति, चयन व ट्रांसफर राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता था। लेकिन अब यह सारा निर्णय नगर निकाय द्वारा ही किया जाएगा। 2007 से पूर्व ग्रुप C, ग्रुप D वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति नगर निकाय द्वारा ही की जाती थी।