बेतिया में सड़क दुर्घटनाओं में मृत नौ व्यक्तियों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये की सहायता राशि दी जायेगी। इस सहायता राशि को लेकर परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेतिया के जिलाधिकारी की शुक्रवार को समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत उक्त नौ व्यक्तियों के परिजनों को अविलंब 5-5 लाख रूपये मुआवजा की राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।
इनलोगों के परिजन को मिलेगा मुआवजा
जिला परिवहन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण द्वारा बताया गया कि विभिन्न दुर्घटनाओं में पिन्टू सहनी, शमसाद आलम, अवधेश तिवारी, प्रभु राम, अर्जुन श्रीवास्तव, रामेश्वर साह, शिवनारायण चैधरी, किरण देवी एवं बाग राम की मृत्यु हो गयी थी। परिवहन विभाग, बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख रूपये मुआवजा राशि देने का प्रावधान है।
परिवहन पदाधिकारी ने दिया ये निर्देश
जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि यातायात नियमों का सख्ती के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि इस हेतु नियमित रूप से विभिन्न चौक-चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया जाय। आने-जाने वाले वाहनों तथा चालकों की गहन छानबीन की जाय। इस क्रम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार, अपर समाहर्ता राजीव कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।