छपरा नगर निगम के खिलाफ राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बड़ी कर्रवाई की है। कूड़ा का प्रबंधन ना करने के कारण राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने छपरा नगर निगम 24,00,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही नगर आयुक्त पर एडवर्स रिपोर्ट एंट्री करने का आदेश दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जुर्माना की राशि बढ़ सकती है। इसके पीछे का कारण 2017 से कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है। उस हिसाब से करीब 46 लाख रुपए जुर्माना होगा यह करवाई एनजीटी के आदेश पर किया गया है।
इसे लेकर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन डॉ अशोक अशोक घोष ने बताया कि जो शहर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून का उल्लंघन नहीं किया है जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि 2017 में एनजीटी ने वेंट्रन फोरम के महासचिव डॉ बीएनपी सिंह के दायर याचिका में फैसला दिया गया था। जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून 2016 के अनुपालन नहीं करने की सूरत में निर्धारित जुर्माना लगाने और संबंधित दोषी अधिकारियों पर एडवर्स रिपोर्टिंग का आदेश दिया था। एनजीटी ने जिला जज को तामिला करने और अनुपालन करने के लिए आदेशित किया था।