भारतीय संसद पर हमला पहले हो चुका है। तब सुरक्षा बलों ने सभी हमलावरों को मार गिराया था। लेकिन अब संसद भवन को बम से उड़ा देने की धमकी देने वाले एक पूर्व विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि अब पूर्व विधायक को जमानत मिल गई है। ये पूर्व विधायक मध्य प्रदेश के हैं। इनका नाम किशोर समरीते हैं। तीन महीने पहले 19 सितंबर को हिरासत में लिए गए समरीते को अब दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दे दी है।
36 साल बाद Argentina ने जीता वर्ल्ड कप, पेनल्टी शूटआउट में हुआ फैसला
लांजी से विधायक रह चुके हैं समरीते
किशोर समरीते मध्य प्रदेश के बालाघाट में लांजी सीट से विधायक रहे हैं। उन्हें 19 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। 16 सितंबर, 2022 को संसद भवन में ‘स्पीड पोस्ट’ के जरिये भारतीय ध्वज और भारत के संविधान की एक कॉपी के अलावा विस्फोटकों से संबंधित संदिग्ध वस्तु वाला एक पार्सल प्राप्त हुआ था। सीएफएसएल रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्सल से बरामद सामग्री को विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था।
1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने किशोर समरीते को जमानत दी है। अदालत का मानना था कि ‘संसद भवन को उड़ाने की कथित धमकी के कारण किसी प्रकार का विस्फोट या जान-माल का नुकसान नहीं हुआ और मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है।’विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने अपने आदेश में कहा है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आरोपपत्र भी दाखिल किया जा चुका है। लेकिन मामले की सुनवाई पूरी होने में वक्त लगेगा। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने आरोपी किशोर समरीते को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।