[Team Insider]: बिहार (Bihar) में फर्जी शिक्षकों को लेकर कोर्ट सख्त है। बिहारशरीफ जिला शिक्षा विभाग (Bihar Sharif District Education Department) में लंबित पड़े मामले की सुनावाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फर्जी शिक्षकों (Teachers) पर कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने जिले के 27 शिक्षकों से वेतन के रूप में लिए गए करीब करोड़ों रुपये की वसूली का आदेश जारी कर दिया है।
27 शिक्षकों से वेतन वसूली का आदेश
प्रदेश अपीलीय प्राधिकार के जज ने पहले उन लोगों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया जो फर्जी तरीकों से शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे। बर्खास्त 27 शिक्षकों से वेतन की वसूली का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सम्बंधित शिक्षकों से एक मुश्त राशि वसूला जाए। संबंधित शिक्षकों से ली गयी वेतन राशि की वसूली के लिए डीपीओ पूनम कुमारी (DPO Poonam Kumari) ने बिहारशरीफ के बीडीओ अंजन दत्ता को पत्र लिख कर आदेश दे दिया है।
2016 में बहाली जिला हुई थी
डीपीओ पूनम कुमारी (DPO Poonam Kumari) ने बताया कि, साल 2016 में इन सबों की बहाली जिला अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर हुई थी। इस बहाली के खिलाफ विभाग ने राज्य अपीलीय प्राधिकार को लिखा था। उसी केस की सुनवाई में जज ने 27 शिक्षकों के बहाली को गलत बताया। उसके बाद राशि वसूली का आदेश दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक का वेतन 28 हजार रुपये प्रति माह था। उसके हिसाब से एक शिक्षक को करीब चार लाख देना है। जो कि इन 27 शिक्षकों को मिलाकर करीब एक करोड़ 80 लाख रुपये होता है।
अब उसी राशि की वसूली की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षक बिहारशरीफ प्रखंड क्षेत्र के स्कूलों में बहाल किये गए थे। राज्य अपीलीय प्राधिकार के जज अशोक कुमार सिन्हा ने बहाली के लिए संबंधित अधिकारी को भी दोषी माना है। उसके बाद उन पर कारवाई के लिए डीएम को आदेश दिया था, लेकिन संबंधित अधिकारी हाईकोर्ट की शरण में चले गए हैं। इस कारण मामला अभी तक अटका हुआ है।