[Team Insider]: सूबे में आज से कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) जारी लागू हो गई है। सभी धार्मिक स्थल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। सुबह से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। पूर्व जारी आदेश के अनुसार मास्क नहीं पहनने एवं भीड़ इकट्ठी होने पर दुकान सील कर दी जाएगी। बिना मास्क के घर से पैदल निकलने पर फाइन लगेगा। वाहन सवारों को भी फाइन लगेगा। वहीं, वाहन पर पीछे बैठा शख्स भी मास्क नहीं पहना रहेगा तो गाड़ी जब्त हो जाएगी।
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे लगेगा कर्फ्यू
आज से नाइट कर्फ्यू (night curfew) भी लागू हो जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में सिर्फ अति अनिवार्य चीजों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। जैसे स्वास्थ्य, आपदा, मालवाहक, सरकारी सेवाओं से जुड़े वाहनों पर रोक नहीं रहेगी। हवाई या रेल यात्रा करने वाले भी टिकट दिखाकर यात्रा कर सकेंगे। कोई भी कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति अनिवार्य है।
मंडी और बाजार में इन निर्देशों का करना होगा पालन
सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी एसडीओ को मंडी की जांच करनी है। सब्जी दुकानों पर भीड़ नहीं जुटने देना है। नियमों के उल्लंघन पर मंडल को बंद करा देना है। दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग करना है।