[Team Insider]: योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गईं हैं। पतंजलि के कोरोनिल से कोरोना को खत्म करने के मामले में मुसीबत गई है। उनके दावे को लेकर कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से लगता है कि आरोपी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर की जगह पर रह रहे हैं, इसलिए घटना की जांच करनी होगी। ताकि यह पता चलेगा कि केस आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई को रद्द करना और अपराध की प्रकृति को देखते हुए संबंधित थाने को निर्देश देना जरूरी है।
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुन्नार थाने में संबंधित अफसर को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत सात फरवरी को अथवा उसे पूर्व कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। बता दें पुणे जिले की कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण पर शिकायत दर्ज करने के लिए कहा था। कोरोनिल मामले में 2020 के जुलाई में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट के समक्ष वकील मदन कुरहे ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। अब प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पीवी सपकाल ने मामले में सुनवाई की तारीख सात फरवरी नियत की है।