बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार में सोमवार को उनकी पोती का जन्म हुआ। पूरा परिवार इस खुशी को सेलिब्रेट कर ही रहा था कि कानूनी फेर में फंसे लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल, CBI चाहती है कि लालू यादव की जमानत याचिका रद्द हो जाए। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई।
लालू यादव को देना होगा जवाब
सोमवार को लालू यादव की जमानत याचिका रद्द करने पर मामले की सुनवाई हुई। सीबीआई का कहना है कि लालू यादव की जमानत याचिका रद्द होनी चाहिए। इसके लिए सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 को आधार बनाया है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी है और सीबीआई ने उसी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी है।
क्या है धारा 427
CRPC की धारा 427 में के अनुसार “किसी व्यक्ति को एक से अधिक मामलों में दोषी करार देकर सजा सुनाई जाती है। अदालत सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं देती है, तो उस व्यक्ति की एक सजा की अवधि समाप्त होने के बाद ही उसकी दूसरी सजा शुरू होगी।”
चार हफ्ते में कोर्ट ने मांगा जवाब
सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी।