बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समय-समय पर कई फैसले लेते रहते हैं। नीतिशा सरकार की मंशा शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाना है। हालांकि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी शराब के अवैध कारोबार और जहरीली शराब से हो रही मौत ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में 36 नए उत्पाद थाने को खोलने का आदेश दिया गया है। सरकार की तरफ से IAS अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है।
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अनुमंडल स्तर पर खुलेंगे उत्पाद थाने
बता दें कि बिहार में फिलहाल उत्पाद थानों की संख्या 44 है। जो ज्यादातर जिला स्तर पर है। वहीं अब सरकार ने अनुमंडल स्तर पर 36 नए उत्पाद थाने को खोलने का निर्णय लिया है। सबसे पहले सरकार उन अनुमंडल का चयन किया गया है जहां अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों के अधिक मामले आ रहे है। उन अनुमंडलों को चिन्हित कर वहां उत्पाद थाने खोले जाएंगे। इन अनुमंडलों को मद्यनिषेध थाना क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
इन अनुमंडलों में खुलेंगे उत्पाद थाने
- रानीगंज
- दाउदनगर
- कटोरिया
- मंझौल
- कहलगांव
- पीरो
- जगदीशपुर
- डुमरांव
- बेनीपुर
- बिरौल
- मधुबन
- अरेराज
- शेरघाटी
- महम्मदपुर
- बारसोई
- गोगरी
- उदाकिशनगंज
- झंझारपुर
- बेनीपट्टी
- बड़हिया
- तारापुर
- हिलसा
- पकड़ीबरावां
- धमदाहा
- विक्रमगंज
- रोसड़ा
- पटोरी
- मशरक
- सोनपुर
- पुपरी
- रून्नीसैदपुर
- महाराजगंज
- रघुनाथपुर
- सिमराही
- त्रिवेणीगंज
- महुआ