RANCHI : राजधानी में धड़ल्ले से अवैध हॉस्टल चल रहे है। इसके अलावा लॉज और बैंक्वेट के संचालकों ने भी नगर निगम के नोटिस के बावजूद लाइसेंस नहीं लिया है। अब ऐसे संचालकों से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने योजना बनाई है। जिसके तहत 5 मई तक संचालकों से लाइसेंस के लिए आवेदन जमा करने को कहा गया है। इसके बाद नगर निगम की ओर से संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनका कैंपस भी सील कर दिया जाएगा। इंस्पेक्शन के दौरान पकड़े जाने पर पहली बार 25 हजार फाइन लगाया जाएगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर कैंपस को सील करने का आदेश दिया गया है। 5 मई के बाद निगम से लाइसेंस लेना भी आसान नहीं होगा। बिना टीम के स्पॉट वेरीफिकेशन किसी भी हाल में संचालकों को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
2500 रुपए तक है सालाना चार्ज
रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लाइसेंस की वैलिडिटी एक साल की है। इसके बाद हर साल संचालकों को लाइसेंस रिन्युअल कराना है। रजिस्ट्रेशन में 800 से लेकर 2500 रुपए का चार्ज तय हैं। वहीं 10 बेड से ऊपर की संख्या होने पर हॉस्टल संचालक को एक साल के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग चार्ज देना हैं। इसी तरह से नगर निगम ने बेड की संख्या के आधार पर अलग-लग चार्ज देने का नियम बनाया है। हॉस्टल के लिए जहां 10 बेड तक 800 रुपए चार्ज है। 11-20 बेड के लिए 1000, 21-50 बेड के लिए 1500 और 50 से अधिक बेड के लिए 2000 रुपए है। वहीं लॉज की बात करें तो 10 तक के लिए 1 हजार, 11-20 बेड का 1500, 21-50 बेड के लिए 2000 और 50 से उपर बेड के लॉज के लिए 2500 रुपए देना होगा।
बैंक्वेट हॉल के लिए अलग है चार्ज
रांची नगर निगम ने बैंक्वेट और मैरिज हॉल संचालकों के लिए भी चार्ज तय किया है। जिसके तहत बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल की दो कैटेगरी बांटी गई है। एक कैटेगरी 0-5 हजार स्क्वायरफीट एरिया की है। इसके लिए संचालक को 10,000 रुपए के साथ जीएसटी 18 परसेंट निगम को देना है। वहीं 5 हजार स्क्वायरफीट से उपर के एरिया के लिए 15,000 रुपए प्लस 18 जीएसटी देना है। यह चार्ज भी एक साल के लिए मान्य है। इसके बाद संचालकों को लाइसेंस हर साल रिन्युअल कराना है।