गुजरातियों को ठग कहने वाले बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बयान पर दर्ज आपराधिक मानहानि केस में आज को अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तेजस्वी यादव को फौरी राहत मिली थी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुबूतों के साथ कोर्ट में पेश होने को कहा था। आज एक बार फिर इस मामले में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता की तरफ से तेजस्वी यादव के खिलाफ सबूत पेश किए गए। तीन गवाहों ने भी तेजस्वी यादव के खिलाफ गवाही दी। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख मुकर्रर की है।
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इस बयान ने बढ़ाई मुश्किल
दरअसल, तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। ये बात उन्होंने तब कही थी जब बैंकों का पैसा लेकर भागने वाले हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का नाम इंटरपोल के रेड नोटिस से हटा दिया गया था।
उनके बयान को लेकर कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परमार की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 मार्च को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। पहली सुनवाई 1 मई को हुई थी। वही दूसरी सुनवाई 8 मई को हुई थी। आज तीसरी बार इस मामले में सुनवाई हुई। वही अगली सुनवाई 12 जून को होगी।