RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के तलाक मामले की सुनवाई सोमवार को पटना हाईकोर्ट में हुई। जस्टिस अरुण कुमार झा ने केस की सुनवाई की। ऐश्वर्या राय की ओर से अभिनव श्रीवास्तव और नीलांजन चटर्जी कोर्ट में मौजूद रहे। ऐश्वर्या ने पटना के एसके पुरी इलाके में एक उच्च स्तरीय आवास, कार, ड्राइवर, नौकर और ₹1.5 लाख मासिक खर्च की मांग की है। इस पर आज, मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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सितंबर 2023 में फैमिली कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या के लिए रहने की उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। इसके जवाब में तेजप्रताप ने पटना के गोला रोड स्थित ₹20,000 किराए वाले तीन कमरे के फ्लैट की पेशकश की, जिसे ऐश्वर्या ने ठुकरा दिया। इसके बाद, 10 जून 2024 को ऐश्वर्या ने नया आवेदन दाखिल कर उच्च स्तरीय आवास और अन्य सुविधाओं की मांग की। अब कोर्ट ने तेजप्रताप को एसके पुरी इलाके में घर चिह्नित कर जानकारी देने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट तक पहुंचा विवाद
2019 में फैमिली कोर्ट ने ऐश्वर्या को ₹22,000 मासिक अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। हालांकि, 2020 में ऐश्वर्या ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि उन्हें केवल पैसे नहीं, बल्कि 10 सर्कुलर रोड जैसी सुविधाओं वाला घर चाहिए। हाईकोर्ट ने मामला फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया और छह महीने में निर्णय सुनाने का निर्देश दिया।
तेजप्रताप के वकील की प्रतिक्रिया
तेजप्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह का कहना है कि तेजप्रताप पहले ही ऐश्वर्या को पर्याप्त धनराशि दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐश्वर्या को नया घर और अन्य सुविधाएं चाहिए, तो उन्हें पहले तेजप्रताप द्वारा दी गई रकम लौटानी होगी। इस पर ऐश्वर्या ने ₹10 लाख वापस कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने ₹1.5 लाख मासिक भत्ते और अन्य सुविधाओं की मांग कर दी।