मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को आज कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अनंत सिंह की जमानत याचिका पर आज पटना के सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है। जानकारी के अनुसार, आज मोकामा में हुए गोलीकांड मामले में पटना के सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे जज ने पुलिस से इस पूरे घटनाक्रम की केस डायरी मांगी है।
पुलिस की तरफ से आज जज के सामने इस मामले की केस डायरी पेश नहीं की गई। इसके बाद मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि बिना केस डायरी देखे हुए इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है। ऐसे में मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऐसे में फिलहाल अनंत सिंह को जेल में ही रहना होगा।
मोकामा में 22 जनवरी की शाम को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने 24 जनवरी को गैंगस्टर सोनू और अनंत सिंह के समर्थक रौशन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था।
इस पूरे मामले में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से एक पुलिस की ओर से दर्ज की गई है। 22 जनवरी को हुई फायरिंग में लगभग 60-70 राउंड गोलियां चली थीं। ग्रामीण SP विक्रम सिहाग ने बताया था, ‘बुधवार सुबह में हेमजा गांव के मुकेश सिंह के घर पर सोनू-मोनू की ओर से पैसे के लेन-देन को लेकर ताला मार दिया गया। इसी समस्या का समाधान करने के लिए अनंत सिंह यहां आए थे।’ इस घटना के बाद पुलिस ने अनंत सिंह और उनके समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई की थी।