नयी दिल्ली: दिल्ली के पूर्व सीएम और आप के संयोजक की मुश्किलें बड़ सकती है। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें अदालत ने ये आदेश जनता के पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप में दिया है। इसे लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 18 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है। केजरीवाल के खिलाफ यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब वह पहले ही कई कानूनी मुश्किलों में घिरे हुए हैं और दिल्ली चुनाव में हार के बाद इन दिनों विपश्यना में जुटे हैं।
मालूम हो कि यह मामला साल 2019 का है। द्वारका में बड़े होर्डिंग्स लगाए जाने को लेकर शिकायत की गई थी। अरविंद केजरीवाल, मटियाला के तब के विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद नीतिका शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई थी। अडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ याचिका को स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा है। पहले जब कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई थी तो मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने सेशंस कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की। सेशंस कोर्ट ने दोबारा मामले को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भेजकर यह तय करने को कहा कि संज्ञेय अपराध का मामला बनता है या नहीं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की और मंगलवार को अर्जी स्वीकार करते हुए केस दर्ज करने का आदेश दिया। अरविंद केजरीवाल इससे पहले कथित शराब घोटाले में आरोपी बनाए जा चुके हैं और इस मामले में उन्हें कई महीनों तक जेल में भी रहना पड़ा। फिलहाल वह जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट के ताजा आदेश पर आम आदमी पार्टी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।