जमीन से जुड़े एक मामले को लेकर नगर अंचलाधिकारी अशोक कुमार और उनके साथियों के खिलाफ पूर्णिया कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। वकील संजुक्ता कुमारी ने अंचलाधिकारी के खिलाफ जमीन जमाबंदी मामले में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जिसके बाद कोर्ट में उपस्थित न होने पर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्ती अपनाते हुए अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
बता दें कि नगरअं चलाधिकारी अशोक कुमार के खिलाफ जमीन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। वकील संजुक्ता कुमारी ने कोर्ट में जमीन को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की अदालत ने सख्ती अपनाते हुए अंचलाधिकारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले को लेकर अंचलाधिकारी अशोक कुमार को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं आए। जिसके बाद उपस्थित नही होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है।
वही इसके बाद भी नगर CO ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, और ऑफिस जाकर अपना काम करने में व्यस्त दिखाई दिए। ये वारंट सिविल कोर्ट पूर्णिया के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मासूम खन्ना की ओर से के. नगर सीओ अशोक कुमार, गिरीश कुमार सिंह और पुरेंद्र प्रसाद सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है।