आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 10 फरवरी को जामिया नगर में अमानतुल्लाह खान ने सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डाली। इस मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसके बाद गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि, उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद उन्हें अंतरिम सुरक्षा देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया गया।
कोर्ट ने जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने की शर्त लगाई है, जिसका मतलब यह है कि अगर जांच में कोई ठोस सबूत मिले, तो पुलिस आगे की कार्रवाई कर सकती है। यह देखना होगा कि पुलिस की अगली रणनीति क्या होगी और क्या अमानतुल्लाह खान पर और भी आरोप तय किए जा सकते हैं?