पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार ने महिला कर्मचारियों (Women Employees in Bihar) के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस फैसले के तहत अब राज्य की सभी महिला सरकारी कर्मचारियों (Female Government Employees) को उनके कार्यस्थल (Place of Posting) के नजदीक ही आवास (Housing Facility) उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय महिलाओं की सुरक्षा (Safety of Women) और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
क्या है पूरी योजना?
बिहार सरकार के इस नए निर्णय (New Policy for Women Employees) के मुताबिक:
- सभी महिला कर्मचारियों (शिक्षिकाओं सहित) को उनके कार्यस्थल के पास आवास दिया जाएगा।
- निजी मकान मालिकों (Private House Owners) से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) लिया जाएगा और उनके साथ लीज एग्रीमेंट (Lease Agreement) किया जाएगा।
- किराया सरकारी दरों (Government Fixed Rent) के अनुसार तय होगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
- एक कमेटी (Committee) बनाई जाएगी, जो भवनों की सुरक्षा (Safety Standards), बिजली-पानी की सुविधा (Basic Amenities) आदि की जांच करेगी।
- यह योजना पहले जिला और प्रमंडल मुख्यालयों (District & Divisional HQs) से शुरू की जाएगी, फिर ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) तक विस्तारित होगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
- महिला कर्मचारियों, खासकर ग्रामीण इलाकों में पदस्थ शिक्षिकाओं (Female Teachers in Rural Areas), को अक्सर सुरक्षा और आवास की समस्या (Housing & Security Issues) का सामना करना पड़ता है।
- इससे पहले, कई मामलों में महिलाओं को दूर-दराज के स्कूलों या कार्यालयों (Remote Postings) में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जहां उचित आवास नहीं मिल पाता था।
- नई योजना से कर्मचारियों का कार्य-जीवन संतुलन (Work-Life Balance) भी बेहतर होगा।
बिहार सरकार के प्रवक्ता एस. सिद्धार्थ (S. Siddharth) ने बताया कि यह निर्णय महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिक्षा विभाग (Education Department) में तो 50% से अधिक कर्मचारी महिलाएं हैं, इसलिए यह योजना उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी।
किन महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- शिक्षिकाएं (Female Teachers) – राज्य के 3 लाख से अधिक महिला शिक्षकों को फायदा होगा।
- पंचायत एवं अन्य विभागों (Panchayat & Other Dept.) में कार्यरत महिला कर्मचारी।
- 35% महिला आरक्षण (35% Women Quota) के तहत नियुक्त स्टाफ।