बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर चुनाव आयोग ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, मजदूरों और कामकाजी वर्ग के लिए राहत की खबर लेकर आई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटिंग वाले दिन सभी कर्मचारियों को पेड (भुगतान सहित) छुट्टी दी जाएगी, ताकि हर मतदाता बिना किसी आर्थिक या कार्यस्थली दबाव के लोकतंत्र के इस पर्व में भाग ले सके।
चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 135B के तहत यह प्रावधान लागू किया गया है। इस धारा के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान या अन्य संस्थान में कार्यरत हर व्यक्ति, जो विधानसभा या लोकसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार है, उसे वोटिंग वाले दिन भुगतान सहित अवकाश (Paid Holiday) मिलेगा।
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आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस छुट्टी के कारण कर्मचारियों की वेतन या मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही, जो नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका लाभ दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी (कैजुअल) वर्करों को भी मिलेगा, जिससे उन्हें भी बिना आय हानि के मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा।
यह नियम न केवल बिहार विधानसभा चुनाव पर लागू होगा बल्कि उन सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आठ विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों पर भी लागू रहेगा, जहां 11 नवंबर को मतदान होना है।






















