Bihar Election 2025: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय राज्यपाल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लिया गया है और यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
इस निर्णय का आधार भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत निर्मित बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-123 तथा बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2008 के नियम-05 में निहित प्रावधान हैं। ये प्रावधान राज्य सरकार को निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल विस्तारित करने का अधिकार देते हैं।