पटना : आईएएस डॉ. जितेंद्र गुप्ता का निलंबन बरकरार रहेगा। राज्य सरकारने राज्य निलंबन समिति की अनुशंसा पर यह निर्णय लिया है। बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। बता दें जितेंद्र की सेवा अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी में 20 सितंबर 2020 को पारित आदेश के पालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकर के आदेश 15 दिसंबर 2020 द्वारा नागालैंड संवर्ग में दी गई थी।
नागालैंड सरकार के अधीन देना था योगदान
बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 दिसंबर 2020 से नागालैंड संवर्ग में योगदान के लिए विरमित किया था, मगर भारत सरकर के कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की ओर से 8 अक्टूबर को सूचना दी गई की जितेंद्र गुप्ता ने नागालैंड सरकार के अधीन योगदान नहीं दिया है। इस सामान्य प्रशासन विभाग ने 1 नवंबर को जितेंद्र गुप्ता को निलंबित किया था।