विवादों में घिरे लालू परिवार को अब चैन का सांस मिला है। साथ ही लालू यादव के परिवार पर लगे बेनामी संपत्ति के आरोप से भी मुक्त हो चुके है। दरअसल वर्ष 2018-19 में आयकर विभाग ने लालू और उनके परिवार के नाम पर 6 से अधिक बेनामी संपत्तियों को जब्त किया था। लेकिन तब आयकर विभाग ने जिस कानूनी धारा से इन संपत्तियों को जब्त किया था अब उस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। जिस कारण अब लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि इडी ने वर्ष 2018-19 में पीएमएलए कानून के अंतर्गत लालू और उनके परिवार की पटना से दिल्ली तक 6 से अधिक सम्पाती को जब्त किया था, जिसे अब रिहा करना होगा।
मनी लॉड्रिंग एक्ट में अब भी केस जारी है
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेनदेन के निषेध अधिनियम वर्ष 1988 की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। जिसके बाद RJD सुप्रीमो लालू यादव की संपत्तियां बेनामी संपत्ति एक्ट से बाहर आ गई है। इसके अलावा मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत ED जो भी ने लालू की जिन संपत्तियों को जब्त किया है उनपर इस धारा के हटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।




















