Bihar Govt Announces: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वकीलों और विकास मित्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं, जो न केवल पेशेवर विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में अब नए नामांकित वकीलों को तीन साल तक प्रतिमाह 5000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। यह भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।
इसके अलावा, अधिवक्ता संघों द्वारा अनुरोध किए जाने पर वकीलों के लिए ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। आयकर दायरे से नीचे की आय वाले अधिवक्ताओं को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहयोग मिलेगा, जबकि महिला वकीलों के लिए महिला शौचालय (पिंक टॉयलेट) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस ऐलान की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि यह कदम राज्य में न्यायपालिका और वकीलों के हितों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार समाज के सभी वर्गों के विकास कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही है।
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वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के विकास मित्रों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने हेतु 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही विकास मित्रों का परिवहन भत्ता 1900 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह और स्टेशनरी भत्ता 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह कदम क्षेत्रीय भ्रमण और दस्तावेज़ संग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए लिया गया है।
इसके अलावा, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने वाले शिक्षकों को डिजिटल गतिविधियों के लिए स्मार्टफोन खरीदने हेतु 10-10 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। शिक्षण सामग्री मद में भुगतान की जा रही राशि को 3405 रुपये से बढ़ाकर 6 हजार रुपये प्रति केंद्र प्रतिवर्ष कर दिया गया है।

















