पटना: बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य की सभी सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की है। यह निर्णय न केवल राज्यस्तरीय नौकरियों पर लागू होगा, बल्कि अधीनस्थ सेवाओं के पदों पर भी प्रभावी रहेगा। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही लाखों महिला अभ्यर्थियों को एक नई उम्मीद मिली है।
BPSC ने तुरंत जारी किया आदेश
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने इस नई आरक्षण नीति को लागू करते हुए गुरुवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी की। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी सभी विज्ञापनों, जिनकी परीक्षाएं अभी लंबित हैं या परिणाम जारी नहीं हुए हैं, उनमें भी यह 35% आरक्षण नियम लागू रहेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सहित सभी प्रमुख नियुक्ति एजेंसियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि वे महिलाओं को 35% आरक्षण सुनिश्चित करें।
विशेष रूप से जिन परीक्षाओं के साक्षात्कार चल रहे हैं, उनमें भी महिला अभ्यर्थियों को इस आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले की आरक्षण व्यवस्था में महिलाओं को यह लाभ सीमित रूप में मिलता था, लेकिन अब यह व्यवस्था सभी स्तरों की नौकरियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी।
सरकार की ओर से यह भी निर्देश जारी हुआ है कि यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें पूरी नहीं भर पाती हैं, तो उन सीटों को सुरक्षित रखा जाएगा और भविष्य की रिक्तियों में उन्हें शामिल किया जाएगा। इस नीति से यह सुनिश्चित होगा कि आरक्षण का वास्तविक लाभ महिलाओं को मिल सके और सीटें यूं ही व्यर्थ न जाएं।