नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इनकम टैक्सपेयर्स के लिए कई राहत भरे कदमों की घोषणा की। नया टैक्स रिजीम मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव से लाखों लोगों को टैक्स का बोझ कम करने का अवसर मिलेगा।
नए टैक्स स्लैब
सरकार ने इनकम टैक्स के नए स्लैब की घोषणा की है, जो इस प्रकार है:
- 0 से 2 लाख तक: कोई टैक्स नहीं।
- 2 से 4 लाख तक: टैक्स नहीं (नए टैक्स रिजीम में छूट)।
- 4 से 8 लाख तक: 5% टैक्स।
- 8 से 12 लाख तक: 10% टैक्स।
- 12 से 16 लाख तक: 15% टैक्स।
- 16 से 20 लाख तक: 20% टैक्स।
- 20 से 24 लाख तक: 25% टैक्स।
- 24 लाख से ऊपर: 30% टैक्स।
मध्यम वर्ग को राहत
वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स स्लैब के तहत 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे हर साल टैक्सपेयर्स को 80,000 रुपये तक की बचत होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करने पर 12.75 लाख तक की आय पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस कदम से मध्यम वर्ग को सीधे तौर पर बड़ी राहत मिलेगी।
सीनियर सिटिजन्स के लिए विशेष प्रावधान
बुजुर्गों के लिए टैक्स में छूट को दोगुना कर दिया गया है। टीडीएस (TDS) की सीमा को 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स डिडक्शन में सुधार का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी।
आईटीआर फाइलिंग के लिए समय सीमा बढ़ी
वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि अब टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकेंगे। यह कदम उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर सके।




















