नौ से पांच ऑफिस वाले हों या अपना धंधा हो, इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना ही पड़ता है। लास्ट डेट 31 जुलाई को है लेकिन इसमें आपका पैन कार्ड गुम हो गया तो कैसे भरेंगे? तो इसमें टेंशन लेने की जरुरत नहीं है। क्योंकि इसका उपाय आसान है और इसके लिए कहीं भागदौड़ की भी जरुरत नहीं है।
आसान है डाउनलोड करना
कई बार होता है कि हमारा पैन कार्ड खो जाता है या फिर खराब हो जाता है और हमें ITR भरने के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ यही परेशानी है तो आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिसके तहत आप E-PAN आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सरकार ने ऑनलाइन इंस्टेंट पैन देने की शुरुआत कर दी है। जो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। बस ये स्टेप्स फॉलो करना होगा।
E-PAN डाउनलोड करने के स्टेप्स
- स्टेप 1 : सबसे पहले आपको incometax.gov.in पर जाना होगा। यह आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल है।
- स्टेप 2 : फिर आपको आपको एक विकल्प दिखाई देगा Instant ई-पैन, इस पर क्लिक करें और फिर New ई-पैन विकल्प पर क्लिक करें।
- स्टेप 3 : इसके बाद अपना PAN नंबर दर्ज करना होगा। साथ ही आधार नंबर भी दर्ज करना होगा।
- स्टेप 4 : फिर Terms and Conditions को एक्सेप्ट करें।
- स्टेप 5 : इसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा।
- स्टेप 6 : ओटीपी एंटर कर दें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आपको सभी डिटेल्स को अच्छे से चेक करना होगा।
- स्टेप 7 : फिर आपको ई-पैन कार्ड की पीडीएफ कॉपी आपके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेज दी जाएगी।