आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर) भरने का सीजन शुरू हो चुका है और 31 मार्च 2024 की अंतिम तारीख से पहले सभी करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आप विभिन्न तरीकों से अपना टैक्स बचा सकते हैं। हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं. जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं.
- निवेश: आप विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करके अपना टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि:
- पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फंड): पीपीएफ में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश टैक्स-फ्री होता है।
- ईएलएसएस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम): ELSS में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश टैक्स-फ्री होता है।
- एनएससी (नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट): NSC में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश टैक्स-फ्री होता है।
- जीवन बीमा: जीवन बीमा प्रीमियम पर भुगतान किए गए टैक्स में छूट मिलती है।
- स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर भुगतान किए गए टैक्स में छूट मिलती है।
- गृह ऋण: यदि आपने गृह ऋण लिया है, तो आप ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- शिक्षा ऋण: यदि आपने शिक्षा ऋण लिया है, तो आप ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- चिकित्सा व्यय: यदि आपने अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा व्यय किए हैं, तो आप उन पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- विकलांगता के लिए छूट: यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य विकलांग है, तो आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट: यदि आप 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, तो आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- महिलाओं के लिए छूट: यदि आप एक महिला हैं, तो आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकती हैं।
- दान: यदि आपने किसी पंजीकृत धर्मार्थ संस्था को दान दिया है, तो आप दान की गई राशि पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए): यदि आप किराए पर रहते हैं, तो आप अपने एचआरए पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- परिवहन भत्ता: यदि आप अपने काम पर जाने के लिए परिवहन का उपयोग करते हैं, तो आप अपने परिवहन भत्ते पर टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- अन्य छूट: कई अन्य छूटें हैं जो आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि चिकित्सा बीमा प्रीमियम, शिक्षा शुल्क, आदि।
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