नालंदा जिले के जेडीयू नेता रिशु कुमार पर गलत तरीके से क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट CCA लगाना नालंदा DM शशांक शुभंकर को भारी पड़ गया है। इस मामले में जेडीयू नेता रिशु कुमार ने डीएम के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए मात्र 07 दिन में ही डीएम के आदेश के विरुद्ध स्टे ऑर्डर ले लिया था। बाद में सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने नालंदा डीएम द्वारा रिशु कुमार पर लगाए CCA को गलत ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया और DM को जुर्माने के तौर पर पांच हजार रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया।
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लेकिन, निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी डीएम द्वारा न्यायालय के आदेश की अवेहलना की गई। जिसके बाद बाध्य होकर रिशु कुमार को डीएम के विरुद्ध अवमानना वाद दाखिल करना पड़ा। जिसमें पुनः डीएम को हाइकोर्ट द्वारा निर्देश मिला कि 14 फ़रवरी के पहले पांच हजार रुपया रिशु कुमार को दें, अन्यथा अवमानना कि कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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इस बीच 13 फरवरी को रिशु कुमार को नालंदा डीएम ने कर्मचारी द्वारा पाँच हजार रुपये का चेक भिजवा दिया। रिशु कुमार ने कहा कि इस फैसले से न्यायपालिका पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। जदयू नेता ने कहा कि हमारे ऊपर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नालंदा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सीसीए लगा दिया गया था।
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आज तक मेरे ऊपर सीसीए से पहले कभी भी न तो 107 और न ही कोई प्राथमिकी दर्ज हुई थी। बावजूद दुर्भावना से ग्रसित होकर नालंदा डीएम के आदेश पर फर्जी तरीके से तीन सनहा दर्ज कर मेरे ऊपर सीसीए लगाया गया। इसके खिलाफ मैंने पटना उच्च न्यायालय में अपील किया और पटना उच्च न्यायालय के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए सीसीए को निरस्त करते हुए नालंदा डीएम के ऊपर पांच हजार रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया गया था।