केंद्र सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की घोषणा कर दी हैं। इन सुविधाओं को देने के लिए जजों के वेतन भत्तों और सेवा नियमों के अधिनियम 1958 में संशोधन किया गया है। इसके तहत CJI और अन्य जजों को रिटायरमेंट के बाद एक साल तक कुछ सुविधाएं मिलेंगी।

एक साल तक शोफर की सुविधा
सरकार ने जजों को मिलने वाली नई सुविधाओं की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद एक साल तक शोफर की सुविधा मिलेगी। ये शोफर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कार्यरत शोफर के रूप में बहाल कर्मचारी के पदमान और वेतनमान वाले ही होंगे। शोफर सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रेगुलर स्टाफ के तौर पर रिटायर्ड जजों की सेवा में रहेंगे।
बंगले की सुविधा
नई नियमावली में केंद्र सरकार ने जजों को मिलने वाले बंगलों में भी बदलाव किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सेवानिवृत्ति के बाद अगले छह महीने तक टाइप सात VII बंगले में आवास की सुविधा मिलेगी। हालांकि ये वो बंगला नहीं होगा, जिसमें वे अपने सेवाकाल के दौरान रहते थे। ये सुविधा उनके सेवाकाल वाले निर्धारित बंगले से अलग होगी।
सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी
साथ ही केंद्र सरकार की नई नियमावली में रिटायरमेंट के बाद एक साल तक सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। यह सुरक्षा व्यवस्था उनकी निजी सुरक्षा व्यवस्था से अलग होगी। साथ ही एयरपोर्ट लाउंज में भी जजों के प्रोटोकॉल में बदलाव नहीं होगा।