झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस बार सीजेएम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा है। उनपर जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन की अवहेलना करने का आरोप ईडी ने लगाया था। जिसके बाद सीजेएम के.के मिश्रा की अदालत ने कोर्ट में उपस्थिति को लेकर हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। अदालत ने उनकी उपस्थिति के लिए तीन अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
बता दें कि जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कई समन भेजे गए थे। लेकिन वे केवल दो में ही हाजिर हुए थे। ईडी ने इसे समन की अवहेलना मानते हुए अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
ईडी ने अदालत में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल किया था। जिसमें कहा गया था कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 10 समन भेजा गया था। लेकिन वह केवल दो में ही उपस्थित हुए। ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952/2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई है। बता दें कि ईडी की ओर से 19 फरवरी को शिकायतवाद दाखिल किया गया है।
यह शिकायतवाद भादवि की धारा 174 एवं पीएमएलए एक्ट 63 में दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने सिर्फ भादवि की धारा 174 के तहत ही संज्ञान लिया है। ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को सात समन भेजे गए थे, लेकिन वह समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। बता दें कि हेमंत वर्तमान में जमीन घोटाला मामले में एक फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं।