रांची: मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलम गीर आलम की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गयी है। बता दें (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) पीएमएलए कोर्ट में दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस केस में मंत्री पक्ष के वकीलों का कहना है कि मंत्री पर सभी आरोप बेबुनियाद है। उनका इस मामले से कोई लेना देन नहीं है वहीं इसं लेकर ईडी ने कोट को बताया कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले का मास्टरमाइंड है। ईडी ने अपने बहस में मंत्री के जमानत याचिका का विरोध किया है। पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताते चलें कि मनी लॉड्रिंग मामले को लेकर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के नौकर जहांगीर आलम और ओएसडी संजीव लाल कि ठिकानों से 35 करोड़ रुपए बरामद किये थे। इस मामले में ईडी ने नौकर और ओएसडी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों से कड़ी पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने 15 मई को आलमगीर आलम को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया था।
मोकामा गोलीकांड: सोनू को हाईकोर्ट से राहत.. जमानत मंजूर, मोनू अब भी फरार
मोकामा के जलालपुर गांव में हुए चर्चित अनंत सिंह और सोनू-मोनू गोलीकांड मामले में एक अहम मोड़ आया है। हाईकोर्ट...