ड्राई स्टेट गुजरात में शराब पीने की छूट दी गई है। राज्य सरकार ने गुरुवार को प्रदेश की गिफ्ट सिटी में ‘वाइन एंड डाइन’ की पेशकश करने वाले होटलों, रेस्तरां और क्लबों में शराब पीने मंजूरी दे दी है। हालांकि यह स्वीकृति सशर्त दी गई है। गिफ्ट सिटी में कार्यरत कर्मचारियों को शराब एक्सेस परमिट मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों के अलावा आधिकारिक तौर पर आने वाले मेहमान भी होटल, रेस्तरां या क्लब में शराब पी सकते हैं। बता दें महाराष्ट्र से अलग होकर बने गुजरात में 1960 से शराबबंदी लागू है।
शराब की बोतलें नहीं बेच सकेंगे
इसके अलावा सरकार ने हर कंपनी के अधिकृत मेहमानों को उस कंपनी के स्थाई कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले ऐसे होटलों, रेस्तरां या क्लबों में शराब पीने की मंजूरी देने का प्रावधान किया है। हालांकि यहां शराब की बोतलें नहीं बेची जा सकती हैं।