बिहार में होल्डिंग टैक्स को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नगर विकास मंत्री नितिन नबीन ने घोषणा की है कि राज्य में होल्डिंग टैक्स का स्लैब बदला जाएगा। इस फैसले से छोटे व्यापारियों, बड़े व्यवसायियों, रेंटर और अस्पताल संचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि होल्डिंग टैक्स अधिनियम 2023 में कई खामियां हैं, जिन पर पुनर्विचार किया जा रहा है और जल्द ही नई टैक्स प्रणाली लागू होगी।
नए स्लैब का ऐलान विधानसभा सत्र से पहले
मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि सरकार का मकसद टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है, ताकि लोगों को टैक्स देने में आसानी हो और राजस्व में भी वृद्धि हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि “नई टैक्स प्रणाली ऐसी होगी जिससे किसी पर अनावश्यक बोझ न पड़े, लेकिन नगर निकायों का विकास भी तेजी से हो।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि बड़े व्यवसायियों, खुदरा विक्रेताओं, किराएदारों (रेंटर) और अस्पतालों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब तैयार किए जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि कई जिलों से होल्डिंग टैक्स को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। व्यवसायियों और आम नागरिकों ने इसे बड़ा बोझ करार दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग के सचिव और अपर सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे विभिन्न व्यवसायिक संगठनों से चर्चा करें और उनकी समस्याओं को समझें।
“होल्डिंग टैक्स का मुख्य उद्देश्य नगर निकायों का विकास करना है, लेकिन यह व्यवसायों के लिए बोझ न बने, इसलिए इसे संतुलित करने की जरूरत है,” – नितिन नबीन