रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनहित और राज्य विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। आइए जानते हैं बैठक के मुख्य निर्णय:
प्रशासन और सेवाओं से जुड़ी प्रमुख स्वीकृतियाँ
जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय पदों पर नियुक्तियों के लिए “झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” के गठन को मंजूरी मिली। राज्य अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के कर्मियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) में पूर्व प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई। स्व. सरयू प्रसाद चौधरी की सेवावधि को झारखंड हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण
सरकारी अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से प्राप्त राशि के उपयोग हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अंशकालिक शिक्षकों की सेवा अवधि में विस्तार को स्वीकृति दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम
सरकारी TGT और PGT शिक्षकों के रिक्त पदों में से 8,900 पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी गई। 510 प्लस टू स्कूलों में 1,373 माध्यमिक आचार्य पदों के नए सृजन को भी मंजूरी दी गई।
वित्त, उद्योग और टैक्स से संबंधित निर्णय
झारखंड VAT अधिनियम के तहत ATF (Aviation Turbine Fuel) पर टैक्स दरों में संशोधन को मंजूरी। High Speed Diesel की बुल्क खरीद पर VAT को 22%/₹12.50 प्रति लीटर से घटाकर 15% किया गया। NHB से UIDF योजनाओं के लिए ऋण लेने की स्वीकृति, साथ ही संबंधित दस्तावेजों की औपचारिक मंजूरी।
नवाचार, डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग
झारखंड Grassroots Innovation Internship Scheme को हरी झंडी। दूरसंचार विभाग के दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 के कार्यान्वयन की स्वीकृति। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन दौरे को मंजूरी, जिससे राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
वित्त आयोग से संबंधित निर्णय
पंचम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर मंत्रिपरिषद की कार्योपरांत स्वीकृति। रिपोर्ट और संबंधित विवरण को विधानसभा में पेश किए जाने की स्वीकृति।