जिले की स्थानीय न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तथा मुकेश सहनी के खिलाफ समन जारी करने का आदेश पारित किया है।
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मामला राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का है, जब महागठबंधन के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। हालांकि तब बड़े नेता मंच पर नहीं थे यात्रा के दौरान कांग्रेस-आरजेडी के मंच से मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा (सिंघवाड़ा ब्लॉक, भापुरा गांव निवासी) ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। यह घटना 27-28 अगस्त को जले विधानसभा क्षेत्र के बिठौली चौक पर हुई, जब राहुल गांधी और अन्य नेता मंच छोड़ चुके थे। वीडियो में मंच पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के पोस्टर लगे दिखे।
इसी को लेकर शेखपुरा सिविल कोर्ट में मोदी भक्त हीरालाल सिंह ऊर्फ रामानुज सिंह के द्वारा अधिवक्ता गोपाल वर्णवाल के द्वारा बीएनएसएस की सुसंगत धाराओं के तहत परिवाद दायर कराया गया था. इसी मामले में शेखपुरा सिविल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्धारित आज दूसरी तिथि पर अपने अधिवक्ता से पक्ष रखने के लिए नोटिश जारी किया गया है.






















