IRCTC Scam: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC होटल घोटाला मामले में बुधवार को कोई फैसला नहीं सुनाया। अदालत ने 5 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। इससे पहले 29 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब CBI ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर होटलों की अनियमित लीजिंग और जमीन घोटाले के आरोप लगाए थे।
CBI के अनुसार, लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2005-06 में पुरी और रांची स्थित BNR होटल्स को IRCTC को ट्रांसफर किया गया था। इन होटलों को रख-रखाव और विकास के लिए निजी कंपनियों को लीज पर देना था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में धांधली की गई। टेंडर विनय कोचर की कंपनी मेसर्स सुजाता होटल्स को दिया गया, जिसमें IRCTC के तत्कालीन MD पीके गोयल का नाम भी आरोपियों में शामिल है।
17 जुलाई 2017 को CBI ने लालू यादव सहित पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसके बाद विनय कोचर और अन्य आरोपियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। CBI की जांच में खुलासा हुआ कि लालू यादव ने कोचर बंधुओं को होटलों की लीज दिलवाई और बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन हासिल की। यह जमीन बाद में सरला गुप्ता की कंपनी को बेची गई, जिसका मालिकाना हक अंततः राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कंपनी के पास चला गया। इसी जमीन पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बनने की योजना थी।
अगर कोर्ट में CBI के सबूत मजबूत साबित होते हैं तो आरोपियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इससे तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हालांकि, लालू यादव और राबड़ी देवी को 2019 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी थी।