रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन लिमिटेड (बिस्कोमान) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव परिणाम पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय शेयर विभाजन के मामले पर अंतिम फैसला आने तक लागू रहेगा।
हाल ही में बिहार सरकार ने झारखंड सरकार द्वारा नामित निदेशक को बिस्कोमान के बोर्ड से यह कहते हुए हटा दिया था कि बिस्कोमान में झारखंड सरकार की कोई पूंजी हिस्सेदारी नहीं है। साथ ही, उक्त निदेशक को उनके अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की थी।

याचिका की सुनवाई के दौरान, उच्च न्यायालय ने बिस्कोमान के चुनाव परिणाम पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट होने की प्रतीक्षा है।