IAS Vinay Choubey: रांची से एक बड़े कानूनी घटनाक्रम में झारखंड के वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे को शराब घोटाले मामले में राहत नहीं मिल पाई है। गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी मुश्किलें और गहरा गई हैं।
विनय चौबे पर आरोप है कि उन्होंने राज्य में शराब की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं को न केवल अनदेखा किया बल्कि उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका भी निभाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 20 मई को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। लंबी पूछताछ के बाद, जांच एजेंसी को उनके खिलाफ ठोस सबूत मिले, जिसके आधार पर उन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद चौबे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। उनके अधिवक्ता देवेश आजमानी ने अदालत में दलील दी कि ACB की एफआईआर और गिरफ्तारी प्रक्रिया में कानूनी खामियां हैं, इसलिए सभी दंडात्मक कार्रवाई रद्द की जाए। हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए साफ कहा कि जांच एजेंसियों के पास पर्याप्त आधार हैं और फिलहाल किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती।

















